NEWS : डोडाचूरा की तस्करी मामला, आरोपी राकेश और ईश्वरसिंह पहुंचे सलाखों के पीछे, भुगतना होगा जुर्माना भी, न्यायालय ने सुनाया फैसला, पढ़े ये खबर
डोडाचूरा की तस्करी मामला,

नीमच। विशेष न्यायाधीश अरविन्द दरिया, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) के द्वारा 5 कट्टों में 1 क्विंटल 17 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपी राकेश पिता रामदार बैरागी (38) निवासी- ग्राम मुण्डलायम, जिला रतलाम व ईश्वरसिंह पिता गोर्धनसिंह राजपूत (40) निवासी-सरसौर, थाना भावगढ़ को धारा- 8/18 (सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
शासन की और से पैरवी करने वाले लोक अभियोजन चंचल बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 08.07.2018 की महू-नीमच हाईवे स्थित भाटखेड़ा फंटे की हैं। थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ एसआई भारतसिंह चावड़ा ने मुखबीर सूचना के आधार पर फोर्स सहित भाटखेड़ा फंटे पर घेराबंदी कर पिकअप को रोका। जिसमें दोनों आरोपी प्याज के कट्टो के नीचे 5 कट्टों में कुल 1 क्विंटल 17 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा, जो कि आरोपी पिपलियामण्डी की ओर से लाकर राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले थे, को वाहन सहित जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर, उनके थाने में अपराध क्रमांक 18/2018 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की, तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे, आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया।