NEWS: लाखों की राशि कब्जाई, और जेवर भी छीन लिए, मांगने पर देते ये धमकी, अब बुजुर्ग महिला ने लगाई जिला कलेक्टर से गुहार, सौंपा ज्ञापन, पढ़े खबर

लाखों की राशि कब्जाई

नीमच। जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला बेगम बानों पति स्वगीय ताज मोहम्मद न्याय की गुहार लगाने पहुंची। उक्त महिला ने जिला कलेक्टर दिनेश जैन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए स्वयं को राजीनामे की राशि दिलवाने की बात कहीं। ज्ञापन के साथ उक्त बुजुर्ग महिला ने न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की प्रति भी सौंपी। 

ज्ञापन में बुजुर्ग महिला ने बताया कि, मुझ प्रार्थीया की एक संपत्ति धानका मोहल्ला ठक्कर बप्पा गंज गली नं. 02 नीमच कैंट में स्थित थी, जिसे मेरे द्वारा अपनी पुत्री हसीना बानों पति अजीज मोहम्मद को वर्षों पहले हिबा (दान) कर दी थी, और वह तभी से उक्त संपत्ति पर स्वामि की हेसीयत से हैं। फिर वर्ष 2017 से मैं अपनी बेटी के साथ निवास स्थान मल्हारगढ़ में निवासरत थी। इसी बीच मेरे द्वारा मेरे जमाई अब्दुल गफ्फार पिता बाबु हुसैन के सिखावे में आकर उक्त हिबा, शुदा संपत्ति का अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति से कर लिया गया। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मेरी पुत्री हसीना बानों ने मेरे विरूद्ध न्यायालय के समक्ष एक निषेधाज्ञा का दावा संस्थित किया गया था। 

उक्त दावें में दिनांक 01.09.2021 को राजीनामें के आधार पर आदेश पारित किया गया था, और राजीनामा अनुसार मुझ प्रार्थीया को अपने जीवन प्रयंत स्थाई भरण-पोषण के लिए 17 लाख 50 हजार रूपए मेरी पुत्री के पति अब्दुल अजीज द्वारा गवाहों के समक्ष नगद प्रदान किए गए थे, जिसे मेरे बड़े जमाई अब्दुल गफ्फार रंगरेज द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे, और उनके द्वारा आश्वाशन दिया गया था कि, उक्त राशि प्राप्त करने के बाद वह मेरा अच्छे से भरण-पोषण करेंगे, लेकिन उनकी नियत खराब हो गई, और वह मेरे साथ बुरा बरताव करने लगे। चूंकि मेरी बड़ी पुत्री व अब्दुल गफ्फार रंगरेज की पत्नि सायरा बानों का इंतकाल राजीनामें के पूर्व ही हो चुका था, और में दोबारा अपने जमाई गफ्फार रंगरेज के साथ नहीं जाना चाहती थी, फिर भी पैसों के लालच में आकर उनके द्वारा झूठे वादे करकर मुझे अपने साथ मल्हारगढ़ ले गए। और मेरे साथ उन्होंने व उनके परिवार वालों ने बुरा बरताव किया। 

जिसकी सूचना मेरे पुत्र मोहम्मद हुसैन उर्फ मामा को प्राप्त होने के बाद वह मुझे उसके पास नीमच रहने के लिए आया, तो उन्होंने उसके साथ भेजने से मना कर दिया और विवाद के बाद उन्होंने मुझे अपने पुत्र के साथ जाने दिया। परन्तु इससे पूर्व ही उन्होंने मुझ से सारी रकमें छिन ली थी। राशि चूंकि अब्दुल गफ्फार ने प्राप्त की थी, और उसके द्वारा यह कहकर राशि अपने पास रख ली थी कि उक्त राशि को बैंक में एफडी करा देंगे। जिससे उसका ब्याज प्राप्त होता रहेगा। 

दिनांक 01.09.2021 से उक्त राशि विपक्षी गफ्फार रंगरेज के पास रखी हैं, और वह मुझे उक्त राशि लौटा नहीं रहा। उक्त राशि मांगी जाने पर गाली-गलोच व जान से मारने की धमकी दे रहा हैं। इससे पूर्व भी गफ्फार रंगरेज द्वारा मुझ पर दबाव डालकर मेरे पुत्र मोहम्मद हुसैन उर्फ मामा व मेरे जमाई व बेटो के खिलाफ असत्य मल्हारगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो की झूठी व मन घणंत हैं, मेरे साथ अब्दुल गफ्फार रंगरेज व उसके पुत्र युनुस रंगरेज व शराफत रंगरेज द्वारा मेरे साथ गाली-गलोच मारपीट व घरेलु हिंसा कारित की जाती रही हैं, और वर्तमान में भी आए दिन फोन पर रूपयें मांगे जाने पर गाली-गलोच व जान से मारने की धमकी दि जा रही हैं।

बुजुर्ग महिला ने ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि, न्यायालय के समक्ष हुए राजीनामें के आधार पर आदेश पारित किया गया था, और राजीनामा अनुसार मुझ प्रार्थीया को अपने जीवन प्रयंत स्थाई भरण-पोषण के लिए 17 लाख 50 हजार दिलाए गए थे, जो की मेरे जमाई अब्दुल गफ्फार रंगरेज ने प्राप्त किए थे, इसके साथ मेरी रकमें भी छीन ली गई थी, उसे दिलवाए जाए और आरोपीगण के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए यही मेंरा निवेदन है।