BIG NEWS : नीमच जिले में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध, नदी-नालों सहित ये स्थान शामिल, जिला कलेक्टर ने जारी किएं आदेश, इन्हें करना होगा पालन, पढ़े खबर
नीमच जिले में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध
नीमच। जिला कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा जिले में वर्तमान मौसमी परिस्थितियों के आधार पर जिले में स्थित सभी नदियों-नालों एवं अन्य स्थानों से रेत के उत्खनन पर 30 जून 2024 की रात से 01 अक्टूबर 2024 तक जिले में स्थित नदियों-नालों एवं अन्य स्थानों से रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया।
डिप्टी कलेक्टर एवं जिला खनिज प्रभारी अधिकारी डॉ. रश्मि श्रीवास्तव ने बताया कि, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर तक वर्षा ऋतु के लिए निर्धारित है। संचालनालय खनिकर्म भोपाल द्वारा मानसून अवधि जिला स्तर पर ही निर्धारित करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर द्वारा जिले में वर्तमान स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के आधार पर जिले में स्थित सभी नदी नालों एवं अन्य स्थानों से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि 30 जून 2024 की मध्य रात्रि से 1 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित की गई है। उक्त अवधि में जिले में स्थित नदियों नालों एवं अन्य स्थानों से रेत उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए हैं।