BIG BREAKING : MP में शादियों में 250 मेहमानों की पाबंदी हटी, अब धूमधाम से हो सकेंगी शादियां, शिवराज का बड़ा ऐलान, इस दिन से आदेश होगा लागू !... पर ये सख्तियां अब भी जारी, पढ़े खबर
MP में शादियों में 250 मेहमानों की पाबंदी हटी, अब धूमधाम से हो सकेंगी शादियां, शिवराज का बड़ा ऐलान, इस दिन से आदेश होगा लागू !... पर ये सख्तियां अब भी जारी, पढ़े खबर
डेस्क। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए शादी-समारोह पर लगा लिमिटेड संख्या का प्रतिबंध हटा दिया है। यह बसंत पंचमी यानि कल से लागू हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 250 मेहमान ही बुलाने का आदेश लागू था। 5 फरवरी से लोग अपनी क्षमता के अनुसार विवाह में लोगों को आमंत्रित कर सकेंगे। 5 जनवरी को सरकार ने शादियों में मेहमानों की संख्या 250 तय की थी। ठीक एक महीने बाद इस प्रतिबंध को हटाया गया है। शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह 11 बजे कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। बैठक में प्रदेशभर की स्थिति का आकलन किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने लगी है। इसको लेकर कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों पर चर्चा की गई। शाम को शादियों में मेहमानों की सीमित संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया।
फरवरी में शादियों के 5 मुहूर्त-
फरवरी महीने में शादियों के 5 मुहूर्त हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5, 6, 10, 18 और फिर 19 तारीख को मुहूर्त है।
इन जिलों में इतनी शादियां-
गुना में 250 से ज्यादा शादियां होनी हैं।
होशंगाबाद में करीब 250 से ज्यादा शादियां होनी है।
सागर में 300 से अधिक शादियां होनी हैं।
जबलपुर में 700 से अधिक शादियां होनी हैं।
मप्र में अभी लागू हैं यह पाबंदियां
शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।-
रात 11 से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू।
सभी प्रकार के मेले (धार्मिक और व्यावसायिक) प्रतिबंधित किए गए।
रैली और जुलूस पर लगाई रोक।
राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि आयोजनों में 250 व्यक्तियों की सीमा तय की गई।
बंद हॉल में 50 हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति के ही आयोजन की शर्त लागू की गई।
खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर रोक लगाई। दर्शकों को बैन किया।
थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, क्लब, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज, मॉल, दुकान पर जाने के लिए दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया।
यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता मिले, तो उसके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाए।
MP में स्टॉफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर के पदनाम बदले
मप्र में स्टॉफ नर्स को अब नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय और उससे जुड़े अस्पतालों में पदस्थ नर्सिंग सवंर्ग के पदनाम परिवर्तित किए गए हैं। लेकिन इनके ड्यूटी और वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा।