NEWS: समता चौराहे पर लहराया हथियार, राहगीर हुए भयभीत, तो पुलिस पहुंची मौके पर, आरोपी अजय गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुनाई ये बड़ी सजा, पढ़े खबर
समता चौराहे पर लहराया हथियार, राहगीर हुए भयभीत, तो पुलिस पहुंची मौके पर, आरोपी अजय गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुनाई ये बड़ी सजा, पढ़े खबर

नीमच। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री संध्या मरावी द्वारा समता चौराहे पर तलवार का प्रदर्शन कर आमजन को भयभीत करने वाले आरोपी अजय पिता उमाशंकर शर्मा (34) निवासी- पठान मोहल्ला, मल्हारगढ़ को धारा- 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।
एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना दिनांक 25.07.2022 की समता चौराहा की हैं। केंट थाने में पदस्थ प्रआर रामेश्वर चंदेल को सूचना मिली की चौराहे पर एक व्यक्ति तलवार का प्रदर्शन कर लोगो को भयभीत कर रहा हैं।
सूचना के आधार पर प्रआर चंदेल चीता आरक्षक के साथ मौके पर पहुंचे। जहां से आरोपी को पकड़ा, और उसके कब्जे से तलवार जप्त की, व उसके पास तलवार का लाईसेंस व परमिट नहीं होने से गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा- 25 आयुध अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से जप्तीकर्ता व पंचसाक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा समता चौराहे पर अवैध तलवार का प्रदर्शन कर आमजन को भयभीत किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।