BIG NEWS : लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन, तो हरकत में आया जिला प्रशासन, एसडीएम और टीम पहुंची अठाना, मैग्जिन के तीन गोदामों को किया सील, पढ़े खबर

लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन

BIG NEWS : लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन, तो हरकत में आया जिला प्रशासन, एसडीएम और टीम पहुंची अठाना, मैग्जिन के तीन गोदामों को किया सील, पढ़े खबर

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशानुसार जावद एसडीएम प्रीति संघवी नाहर, एसडीओपी जावद रोहित राठौड, तहसीलदार ने नवीन गर्ग एवं थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा राजस्व टीम ने गुरुवार को शिखर इन्टरप्राईजेस (मेसर्स दिलीप पिता बंशीलाल बाहेती) की बावड़ी चौक कनेरा रोड ट्रेचिंग ग्राउण्ड के पास टोटा रखने के गोदाम का निरीक्षण किया गया। मौके पर स्टॉक रजिस्टर एवं गोडाउन में उपलब्ध विस्फोटक सामग्री का मिलान किया गया।

एसडीएम जावद प्रीति संघवी नाहर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने गुरुवार को किए, इस निरीक्षण में पाया कि लाईसेंस क्र. E/4Q/MP/21/220 (E 35278) की रजिस्टर में 395 Box X 25 kg दर्ज पाये गये। मौके पर स्टॉक का मिलान किया। उक्त गोडाउन के बाहर पानी रेती कि बाल्टी व आग बुझाने संबंधित उपकरण उपलब्ध नहीं होना पाए गए और सूचना प्रदर्शित करने वाले बोर्ड भी नहीं पाया गया। इसी प्रकार लाईसेंस नं.E/4Q/MP/21/221 (E 35283) के रजिस्टर में Box X OD X 1000 नग की रजिस्टर में व एक खुला Rajdet 134 नग दर्ज पाये गये जिनका मिलान किया गया। उक्त गोडाउन के बाहर दरवाजा (टूटा हुआ) बाहर पानी, रेत कि बाल्टी आदि सुरक्षा उपकरण नहीं पाये गये। 

टीम द्वारा लाईसेंस नंबर E/4Q/MP/21/347 (E 70916) की रजिस्टर में 80 बोक्स (खुला बोक्स) x25 kg दर्ज पाये गये। मौके पर स्टॉक का मिलान किया गया। उक्त गोडाउन के बाहर भी सूचना बोर्ड पानी की व्यवस्था, रेत की बाल्टी व अन्य सुरक्षा उपकरण भी नहीं पाये गये। एसडीएम जावद ने बताया कि उक्त तीनों गोडाउन एक ही परिसर में स्थित है। उक्त परिसर के बाहर आवश्यक प्रकाश व्यवस्था व सीसीटीवी भी उपलब्ध नहीं पाए गए है। पूर्व सूचना उपरांत भी कोई भी जवाबदार व्यक्ति लाईसेंसधारी व्यक्ति की ओर से उपस्थित नहीं हुआ। 

मौके पर रविन्द्रसिंह पिता राजेन्द्र सिंह निवासी दलेल सिंह का खेड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान हामु बिचली गली जावद उपस्थित हुए। उक्त कार्यवाही पश्चात् किसी भी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज एवं स्टॉक पंजी की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर तीनों मैग्जिन गोडाउन मे विस्फोटक अधिनियमों की गाईडलाईन का पालन नहीं किये जाने से अस्थाई रूप से इन मैग्जिन गोडाउन को सील किया गया है।