NEWS: नीमच में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, पढ़े ये खबर
नीमच में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को, सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट, पढ़े ये खबर
नीमच। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में दिनांक 12 मार्च, 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर, नीमच में किया जा रहा है। इसमें शासन पत्रानुसार नगरपालिका, नीमच के बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जावेगी। लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण मुख्य नगरपालिका अधिकारी सी.पी. राय के नेतृत्व में प्रभारी राजस्व अधिकारी दिनेश चांदना द्वारा नगरपालिका कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा में तैयार करवाये जा रहे हैं।
राजस्व अधिकारी चांदना ने बताया कि सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी।
चांदना ने अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ उठाने हेतु नपा कार्यालय में उपस्थित होकर लोक अदालत हेतु प्रकरण तैयार करवाने व छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ समस्त बकायादारों के साथ ही समस्त बंगला-बगीचा रहवासी भी उठा सकते हैं।