BIG NEWS : मिलावट के प्रकरण, अब ADM नेहा मीना के आदेश, इन फर्म संचालकों पर 30 लाख से ज्यादा का जुर्माना, पढ़े ये खबर
मिलावट के प्रकरण, अब ADM नेहा मीना के आदेश, इन फर्म संचालकों पर 30 लाख से ज्यादा का जुर्माना, पढ़े ये खबर

नीमच। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमती नेहा मीना, अपर जिला दण्डाधिकारी को विगत समय में अवमानक कलोंजी एवं अपदृष्य मिलावट का एक प्रकरण अवमानक कलोंजी का एक प्रकरण, व मिथ्याछाप रोस्टेड ब्रेड व अवमानक हिंग का एक प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए गए थे।
उक्त प्रकरणों में एडीएम न्यायालय द्वारा दिनांक- 26.05.23 को आदेश पारित करते हुए अवमानक कलोंजी एवं अपदृष्य मिलावट का एक प्रकरण जिस पर आरोपीगण राहुल पिता विजय शर्मा, शशांक पिता दिनेश जायसवाल, आदेश पिता संजय गायकवाड, प्रवीण पिता मनोहर साल्वी, फर्म शशांक जायसवाल कुमारिया विरान पर 25 लाख (पच्चीस लाख रूपये) एवं अवमानक कलोंजी का एक प्रकरण जिस पर आरोपीगण अर्जुन ग्वाला, राकेश अग्रवाल, मुकेश, फर्म पंकज ट्रेडींग क. पर 4 लाख (चार लाख रुपये) व मिथ्याछाप रोस्टेड ब्रेड व अवमानक हिंग का एक प्रकरण पर 1 लाख 40 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 3 प्रकरणों में कुल राशि रूपये 30 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
नीमच के खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि, उक्त फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध पूर्व में रासुका की कार्रवाई भी तत्कालीन जिला दंडाधिकारी द्वारा की गई थी।