NEWS : चेक बाउंस के मामले में न्यायालय का फैसला, आरोपी को 1 साल की सजा व 30 हजार का अर्थदंड भी, पढ़े खबर

चेक बाउंस के मामले में न्यायालय का फैसला, आरोपी को 1 साल की सजा व 30 हजार का अर्थदंड भी,

NEWS : चेक बाउंस के मामले में न्यायालय का फैसला, आरोपी को 1 साल की सजा व 30 हजार का अर्थदंड भी, पढ़े खबर

नीमच, पैसे के लेनदेन व चेक बाउंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रेखा मरकाम ने आरोपी को एक साल की सजा और 30,000 तीस हजार के जुर्माने से दंडित किया जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जुर्माने की यह राशि पीड़ित परिवादी को दी जायेगी, इसके साथ ही अभियुक्त के जमानत और मुचलके भी निरस्त किए गए, पठारी मोहल्ला बघाना की रहने वाली तारा यादव पति भारत सिंह यादव ने रामाअवतार कालोनी रहने वाली लक्ष्मी सुतार से 2021 में 30,000( तीस हजार)रुपए उधार लिए थे, और उसकी अदायगी के लिए एचडीएफसी बैंक का चेक दिया था,

जिसको की लक्ष्मी द्वारा अपने बैंक में नियत दिनांक को पेश किया, जहां से तारा द्वारा दिया गया चेक बिना भुगतान के (चेक बाउंस )होकर के प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना भी लक्ष्मी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तारा को दी, फिर भी तारा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही लक्ष्मी के रुपए वापस लौटाए, लक्ष्मी  द्वारा तारा के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष  दिनांक 23/08/2021  को परिवाद प्रस्तुत किया, जिसको प्रमाणित मानते हुए न्यायालय द्वारा तारा को 30,000 तीस हजार अर्थदंड और एक साल के कारावास की सजा दी गई,