NEWS: स्मैक रखने वालें को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी, न्यायालय ने सुनाया फैसला, पढ़े खबर
स्मैक रखने वालें को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी, न्यायालय ने सुनाया फैसला, पढ़े खबर

नीमच। माननीय राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जें में रखने वाले आरोपी बाबुलाल पिता मदनलाल लौहार (39) निवासी बापुनगर, जिला भीलवाड़ा को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/21 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,00 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 10.04.2016 को शाम के लगभग 7 बजे थाना जीरन के अंतर्गत आने वाले महू-नीमच हाईवे रोड़ स्थित राजस्थानी ढाबे की हैं। थाना जीरन में पदस्थ ए.एस.आई. डी. एस. पंवार को आरक्षक 231 कमलसिंह ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि राजस्थानी ढाबे के सामने एक व्यक्ति स्मैक लेकर खडा हैं, जो किसी को देने जा रहा हैं।
सूचना विश्वसनीय होने से ए.एस.आई. डी. एस. पंवार फौर्स सहित राजस्थानी ढाबे पर पहुंचे। जहां आरोपी खडा हुआ दिखा, जिनको फौर्स की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसकी तलाशी लिये जाने पर उसकी पेंट की जेब में से 32 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिली, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 97/2016, धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों व पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से मादक पदार्थ स्मैक को अपने कब्जे में रखे जाने के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,00 रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।