BIG NEWS : अवैध खैर की तस्करी, सूचना पर शामगढ़ पुलिस ने घेरा, 40 क्विंटल लकड़ी और पिकअप वाहन जप्त, कार्यवाही के बाद गरोठ वन विभाग को किया सुपुर्द, जांच शुरू, पढ़े खबर

अवैध खैर की तस्करी

BIG NEWS : अवैध खैर की तस्करी, सूचना पर शामगढ़ पुलिस ने घेरा, 40 क्विंटल लकड़ी और पिकअप वाहन जप्त, कार्यवाही के बाद गरोठ वन विभाग को किया सुपुर्द, जांच शुरू, पढ़े खबर

मंदसौर। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा (भा.पु.से.) द्वारा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जो पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं हेमलता कुरील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (गरोठ) एवं दिनेश प्रजापति एसडीओपी सीतामऊ के मार्गदर्शन मे इन्चार्ज थाना प्रभारी शामगढ उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप डांगी की टीम द्वारा अवैध खैर की लकडी करीबन 40 क्विंटल से भरा पिकअप वाहन क्रं. MP12GA2146 मय अनावेदक अरबाज उर्फ अब्बु पिता शब्बीर पठान उम्र 21 साल निवसी अर्जुन नगर कालोनी आगर जिला आगर मालवा के पकडने मे सफलता प्राप्त की गई।

दिनांक 31.03.2026 को थाना क्षेत्र भ्रमण के दौरान थाना शामगढ के उनि. रविन्द्र प्रताप डांगी द्वारा विश्वसनीय मुखबीर सूचना पर कार्यवाही करते हुए उज्जैन गरोठ 4 लेन पर नाकाबंदी कर एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रं. MP.12.GA.2146 को रोका गया जिसमे खैर की अवैध लकडी करीबन 40 क्विंटल भरी हुई पायी गयी। उक्त पिकअप वाहन के साथ आरोपी अरबाज उर्फ अब्बु पिता शब्बीर पठान उम्र 21 साल निवासी अर्जुन नगर कालोनी आगर जिला आगर मालवा को अभिरक्षा मे लिया गया। पीकप वाहन मे भरी खैर की लकड़ी के संबंध मे कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस/परमिट नही होना पाया गया। मौके पर प्रारंम्भिक कार्यवाही पुर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित वन विभाग वृत्त गरोठ को सुचना कर खैर की लकडी से भरा पीकप वाहन मय आरोपी के सुपुर्द किया गया।

आरोपी अरबाज उर्फ अब्बु पिता शब्बीर पठान निवासी आगर के विरुध्द पुर्व मे थाना डंग जिला झालावाङ पर अप.क्र. 253/24 धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंश अधिनियम, थाना कोतवाली जिला आगर मालवा पर अप.क्र. 136/24 धारा 379 भादवि 136 म.प्र. विद्युत अधि., अप.क्र. 801/22 धारा 294,323 भादवि के दर्ज होना पाये गये है।

सराहनीय कार्य - उक्त सराहनीय कार्य मे इन्चार्ज थाना प्रभारी शामगढ श्री रविन्द्र प्रताप डांगी, आर. 148 विशालसिंह, आर. चालक 283 सुल्तान मोहम्मद व टीम का विशेष योगदान रहा।