NEWS: डोडाचूरा तस्करी पर रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अब न्यायालय का फैसला, आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर
डोडाचूरा तस्करी पर रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अब न्यायालय का फैसला, आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर
जावद। विशेष न्यायाधीश माननीय अनुज कुमार मित्तल (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) द्वारा 12 कट्टों में 304 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी रामअवतार उर्फ राजेंद्र सिंह उर्फ राजू पिता नाथूसिंह (32) निवासी-ग्राम सराना, थाना सारवाड, जिला अजमेर को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 (सी) के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख 25 हजार के जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, घटना पूर्व दिनांक 21.03.2010 की रतनगढ़ थाना क्षैत्र के ग्राम परलई कोज्या रोड़ अम्बा तिराहा की हैं। रतनगढ़ थाना में पदस्थ ए.एस.आई. उमेश वाजपेयी को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि, तीन व्यक्ति बोलेरों वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को रामनगर कंजार्डा होते हुए राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं।
सूचना के आधार पर फोर्स सहित नाकाबंदी की। जहां बोलेरो वाहन आता दिखाई दिया। जिसमें चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे हुए थें। वाहन को रोककर तलाशी लिये जाने पर उसमें 12 कट्टों में कुल 304 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा था। घटना स्थल से आरोपियों को गिरफ्तार किया व बोलेरो और डोडाचूरा को जप्त कर उनके विरूद्ध पुलिस थाने में धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान वाहन चलाने वाले रामलाल को पूर्व में पारित निर्णय में दोषसिद्ध पाकर दण्डित किया गया हैं एवं आरोपी कैलाश वर्तमान में फरार चल रहा हैं और यह निर्णय आरोपी रामअवतारसिंह उर्फ राजेंद्रसिंह उर्फ राजू के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया।