NEWS: रात का समय, और अवैध पिस्टल के साथ कारतूस, सुचना पर पुलिस की दबिश, दो आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुनाई सजा, मामला सिटी थाना क्षेत्र का, पढ़े ये खबर
रात का समय, और अवैध पिस्टल के साथ कारतूस, सुचना पर पुलिस की दबिश, दो आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुनाई सजा, मामला सिटी थाना क्षेत्र का, पढ़े ये खबर
नीमच। माननीय पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बिना लाईसेंस अवैध पिस्टल कब्जे में रखने वाले दो आरोपीगण ईश्वर पिता मोहनसिंह जाट (29) निवासी- ग्राम हरवार एवं अर्जुन पिता गिरधारीलाल कीर (22) निवासी- ग्राम मोरवन को धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 रूपए अर्थदण्ड एवं आरोपी ईश्वर के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का बैध बीमा नहीं होने से उसको धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कुल 1500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं विवेक सोमानी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 14.08.2015 की ग्राम रेवली-देवली से भादवामाता के मध्य कच्चे रास्ते की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई वी.डी. जोशी को मुखबीर की सूचना मिली कि, भादवामाता-रेवली देवली के कच्चे रास्ते पर एक महिन्द्रा जीप में कुछ व्यक्ति जिनके पास पिस्टल और धारदार हथियार वह किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
सूचना पर एसआई वी.डी. जोशी द्वारा फोर्स सहित मौके पर पहुंच घेराबंदी की, तब उन्हें वाहन आता दिखाई दिया, जो फोर्स को देखकर पलटने की कोशिश करने लगा, किंतू पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका। वाहन में कुल 8 व्यक्ति सावर थें, तथा वाहन को आरोपी ईश्वर जाट चला रहा था।
वाहन की तलाशी लेने पर पीछे की सीट के नीचे एक लोहे की धारदार तलवार मिली एवं आरोपी ईश्वर की पेंट में एक पिस्टल 5 राउण्ड भरी हुई, तथा एक अन्य आरोपी सहीराम की तलाशी लेने पर एक पिस्टल 5 राउण्ड व एक आरोपी दोलीराम की पेंट में एक मैगजीन मय 5 राउण्ड मिली।
मौके से आरोपीगण ईश्वर, सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दीगविजयसिंह, अर्जुन, मदनलाल व रामकृष्ण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध सिटी थाने में अपराध क्रमांक 283/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। प्रकरण में आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान आरोपीगण सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दिग्विजय सिंह, मदनलाल व रामकृष्ण के फरार हो जाने से शेष आरोपीगण के संबंध में विचारण उपरांत निर्णय पारित किया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवेचक फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की।