BIG NEWS : तस्कर और तस्करी से अर्जित आय पर मंदसौर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राईक, एमपी और राजस्थान में मौजूद करोड़ों की अवैध चल-अचल संपत्तियां फ्रीज, आदेश जारी, इन पर भी FIR दर्ज, पढ़े खबर
तस्कर और तस्करी से अर्जित आय पर मंदसौर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राईक

मंदसौर। मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थ के तस्करो के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर उमेश जोगा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन, उज्जैन एवं मनोज कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेंज रतलाम एवं मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त तस्करो की धरपकड़ के साथ ही ऐसे तस्कर जिनके द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की। उनके प्रकरणो को चिन्हित कर उन तस्करो एवं उनके नातेदारो की चल अचल सम्पत्ति की जानकारी संकलित करवाकर थाना प्रभारी / विवेचको से वित्तीय अनुसंधान करवाया गया।
जिसके फलस्वरूप दि. 01.01.25 से दि. 18.06.25 तक की अवधि मे कुल 30 प्रकरणो के आरोपी एवं उनके नातेदारो की 134 करोड़ 78 लाख 71 हजार 737 रूपये की चल अचल सम्पत्ति पाई जाने पर थाना प्रभारी / विवेचक द्वारा फ्रीजिंग आदेश तैयार कर प्रकरण सक्षम अधिकारी सफेमा, मुम्बई के न्यायालय में पेश किये गये जहां से आरोपी एवं उनके नातेदारो को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की गई एवं सुनवाई उपरान्त 30 प्रकरणो में से 28 प्रकरणों में 91 करोड़ 58 लाख 52 हजार 374 रूपये की सम्पत्ति के फ्रीजिंग आदेश कन्फर्म किये गये।
गौरतलब है कि, वर्ष 2025 में पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करो के विरूद्ध की गई कार्यवाही में 30 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों के तस्कर वर्तमान में सजायाफ्ता है। जिसमें विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट द्वारा आरोपियो को 10-10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये गये है। दिनांक 01.07.24 से नवीन भारतीय न्याय संहिता के प्रभावशील होने पर धारा 209 बीएनएस के तहत ऐसे फरार आरोपी जिनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा 84 बीएनएसएस के तहत के उद्घोषणा जारी होने के बाद भी फरार आरोपी न्यायालय मे नियत दिनांक को सरेण्डर /उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे फरार चल रहे आरोपियों को चिन्हित कर कुल 06 फरार आरोपियो के विरूद्ध मंदसौर पुलिस द्वारा धारा 209 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किये गये है।